नमस्कार दोस्तों आप सभी को आज के इस वीडियों में सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इस योजना का लाभ आप कैसे ले सकते है इसकी पूरी जानकारी बताई जा रही है तो आप भी अपने बहन या बेटी के लिए इस योजना का लाभ उठाना चाहते है तो इस लेख को ध्यान से पढ़ें.
Sukanya Samriddhi Yojana: सरकार बालिकाओं के लिए शानदार योजना शुरू कर रखी है यदि आपने अभी तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया तो आपको इस योजना का लाभ लेने की पूरी जानकारी यहां पर दी गई है. यह “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” योजना का ये महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस योजना में आपको खाता बैंकों और डाकघरों में खोला जा सकता है इसके तहत आपको 21 वर्ष तक या 18 वर्ष की आयु के बाद विवाह हो जाने तक चलाया जा सकता है.
Sukanya Samriddhi Yojana लेटेस्ट अपडेट
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आपको अपने बेटी का खाता खुलवाकर उसमें कुछ राशी जमा करनी होती है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के जनवरी से मार्च (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के लिए ब्याज दरें 8.2% प्रति वर्ष प्रतिनिधित्व की गई हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना की पात्रता
Sukanya Samriddhi Yojana में Account केवल माता-पिता या कानूनी पेशेवर बच्ची के नाम पर खोला जायेगा.
खता खुलवाने के समय बच्ची की आयु 10वर्ष से कम हो.
एक बच्ची के लिए एक ही खाता खुलवा सकते है.
एक परिवार को केवल दो बेटियों के खाता खुलवाने की अनुमति है.
नोट: पहले यदि बालिका है और दूसरी बार में यदि दो जुड़वाँ लडकियां जन्म लेती है तो ऐसी स्थिति में तीन खाते खोलें जा सकते है.
सुकन्या समृद्धि योजना के फायदे, Benefits Of Sukanya Samriddhi Yojana
- अधिक ब्याज दर – SSY अन्य सरकारी योजनाओं की तुलना में अधिक ब्याज दर वाली एक योजना है। इस योजना में, वर्तमान में यानी Q4 वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार, 8.2% की दर पर ब्याज दी जा रही है।
- गारंटीड रिटर्न – Sukanya Samriddhi Yojana एक सरकारी योजना है, इसलिए यह गारंटीड रिटर्न देती है।
- कर लाभ – अनुच्छेद 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक का Sukanya Samriddhi Yojana में छूट उपलब्ध है।
- अपनी सुविधा के अनुसार निवेश करें – कोई भी व्यक्ति वार्षिक रूप से कम से कम 250 रुपये निवेश कर सकता है। और अधिकतम 1.5 लाख रुपये। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, आप इस योजना में निवेश कर सकते हैं।
- गणना का लाभ – Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) वार्षिक गणना ब्याज के लाभ की एक दीर्घकालिक निवेश योजना है। इसलिए, यदि आप कम निवेश करते हैं, तो आप दीर्घकालिक में अच्छे लाभ प्राप्त करेंगे।
- आसान स्थानांतरण – सुकन्या समृद्धि खाता एक जगह से दूसरे जगह मुफ्त में स्थानांतरित किया जा सकता है (बैंक / डाकघर से)।
सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश करने की प्रक्रिया
Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) इस योजना के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए पासपोर्ट साइज की फोटो लेकर नजदीकी डाकघर या भागीदार सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के बैंक से प्राप्त किए जा सकते हैं. इसके साथ ही आप रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और निम्नलिखित संस्थानों और बैंकों की वेबसाइट से सुकन्या समृद्धि योजना में खाते के लिए आवेदन पत्र डाऊनलोड कर सकते है.
- सबसे पहले रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाएं.
- इंडिया पोस्ट ऑफिस वेबसाइट पर जाएं.
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की वेबसाइट (SBI, PNB, BOB आदि)
- इसमें शामिल निजी क्षेत्र के बैंकों की वेब्सैतें, जैसे की ICICI बैंक, Axis Bank और HDFC Bank.
सुकन्या समृद्धि योजना वाले बैंक की लिस्ट
1. एचडीएफसी बैंक | 2. एक्सिस बैंक | 3. पंजाब नेशनल बैंक |
4. केनरा बैंक | 5. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया | 6. आईसीआईसीआई बैंक |
7. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया | 8. IDBI बैंक | 9. इंडियन बैंक |
10. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 11. बैंक ऑफ महाराष्ट्र | 12. पंजाब एंड सिंध बैंक |
13. इंडियन ओवरसीज बैंक | 14. यूको बैंक | 15. बैंक ऑफ बड़ौदा |
16. बैंक ऑफ इंडिया |
सुकन्या समृद्धि योजना फॉर्म भरने की प्रक्रिया
Sukanya Samriddhi Yojana Form Apply Process: इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको महत्वपूर्ण डिटेल व दस्तावेज की आवश्यकता होगी. जिसके नाम पर बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत निवेश किया जाएगा. लड़की के पालनकर्ताओं/संरक्षकों के बारे में भी जानकारी देना आवश्यक है जो लड़की के प्रति हित में खाता/निवेश खोल रहे हैं. फॉर्म में भरने की जानकारी आपको निचे दी गई है.
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत करों की लागत
कर के अनुसार देखें तो सुकन्या समृद्धि स्कीम के निवेशकों को EEE निवेशों के रूप में देखा जाता है, अथार्त जिस पर कर लागू नहीं होता है. यानी की निवेश की गई राशी और ब्याज के साथ ही पूरा परिपक्वता राशी पर कर नहीं लगेगा. सुकन्या समृद्धि योजना के मौजूदा कर नियमों के तहत और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत, आप प्राथमिक राशि पर वार्षिक आयकर रिटर्न में वार्षिक 1.5 लाख रुपये तक की कर छूट प्राप्त कर सकते हैं.
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