सभी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है अब सरकार के द्वारा किसानों को कृषि यंत्र खरीद पर 50% तक अनुदान दिया जाएगा. खेती किसानों द्वारा कृषि यंत्रों की सहायता से की जाती है इसके लिए अब किसान को कृषि यंत्र खरीदने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके है जो की 13 सितंबर तक आवेदन फॉर्म भर सकते है.
राज्य सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत भरी योजना की शुरुआत की है एक और यह योजना सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के तहत निकाली गई है इसके तहत योजना में पात्र किसानों को यदि कोई भी कृषि यंत्र खरीदना है तो उनको 50% तक अनुदान सरकार देगी. इससे किसानों को आर्थिक मदद मिलेगी और किसान खेती के लिए आधुनिक संसाधन खरीदने में सक्षम हो सकेंगे.
कृषि आयुक्त ने बताया की इस योजना के तहत राज्य के लगभग 66000 किसानों को 200 करोड रुपए अनुदान दिया जाएगा इस कृषि यंत्रों पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति लघु किसान सीमांत किसान और महिला किसानों को ट्रैक्टर की बीएसपी के आधार पर लागत का अधिकतम 50% तक अनुदान सरकार से उपलब्ध करवाया जायेगा तथा अन्य श्रेणी के किसानों को लागत का 40% अनुदान दिया जायेगा.
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको राज किसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा इसके लिए आप अपने नजदीकी ई-मित्र पर जाकर भी 13 सितंबर से पहले आवेदन कर सकते है.
लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसानों को ऑनलाइन आवेदन से पहले जन आधार में लघु एवं सीमांत श्रेणी जुड़वा लेना है. किसान को आवेदन के समय जन आधार कार्ड जमाबंदी की नक़ल कृषि यंत्र का कोटेशन आदि दस्तावेज भी पास होना चाहिए.
एक जन आधार पर एक ही आवेदन
एक किसानों को एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष में एक बार ही लाभ मिलेगा यानि की एक बार अनु;दन दिया जायेगा किसानों को एक वित्तीय वर्ष में एक ही कृषि यंत्र पर इसका अनुदान सरकार देगी. ख़रीदे हुए पुराने कृषि यंत्रों पर अनुदान नहीं मिलेगा और एक जन आधार पर एक आवेदन मान्य होगा कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए किस के नाम भूमि और ट्रेक्टर दोनों होना चाहिए.
साथ ही किसान को ये भी ध्यान में रखना है की ट्रेक्टर का रजिस्ट्रेशन किसके नाम होना चाहिए किसानों को प्रचलित ट्रेक्टर संचालित सभी प्रकार के कृषि रोटावेटर, थ्रेसर, कल्टीवेटर, बंडफार्मर, रीपर, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हेरो, प्लॉउ आदि यंत्रों पर अनुदान मिलेगा किसान द्वारा कृषि यंत्रों को पंजीकृत फर्म से खरीदने तथा सत्यापन के बाद अनुदान उनके जनाधार से जुड़े बैंक खाते में ट्रांसफर होगा सभी किसान इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं.